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सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा तय करने से जुड़े मामले की सुनवाई 20 अगस्त को भी जारी रहेगी. सीजेआई बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय से राय लेना असंवैधानिक नहीं है.