पतंजलि आयुर्वेद को बड़ा झटका: 273.5 करोड़ की CGST पेनाल्टी वसूली पर चलेगी कार्यवाही, याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की याचिका खारिज करते हुए ₹273.5 करोड़ की CGST बकाया वसूली को वैध ठहराया है और अधिकारियों को GST अधिनियम की धारा 122 के तहत पेनाल्टी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी है.





