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hate speech

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही जाकिर नाइक के वकील से पूछा है कि क्या उनके मुवक्किल याचिका वापस लेना चाहते हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी.

यति नरसिंहानंद के बयान के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया.

गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के बाद महंत नरसिंहानंद पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ पहले भी उनके बयानों को लेकर कई केस दर्ज किए गए हैं.

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि यति नरसिंहानंद का हालिया बयान केवल मुस्लिम समुदाय को आहत करने वाला नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सांप्रदायिक सद्भावना के लिए भी एक गंभीर खतरा है.

लॉ कमीशन ने कहा था, हेट स्पीच कोई भी लिखा या बोला हुआ शब्द, इशारा या कोई प्रस्तुति हो सकती है, जिसे देखकर या सुनकर डर पैदा हो या हिंसा को बढ़ावा मिले.

Hate Speech: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को जिक्र करते हुए कहा कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर-दराज के इलाकों से लोग आते थे.