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hate speech

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में सम्मन आदेश की वैधता की चुनौती याचिका अर्थहीन करार देते हुए खारिज़ कर दी है. कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट ने मामले में फैसला दे दिया है. याची अपील में मुद्दे उठा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही जाकिर नाइक के वकील से पूछा है कि क्या उनके मुवक्किल याचिका वापस लेना चाहते हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी.

यति नरसिंहानंद के बयान के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया.

गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के बाद महंत नरसिंहानंद पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ पहले भी उनके बयानों को लेकर कई केस दर्ज किए गए हैं.

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि यति नरसिंहानंद का हालिया बयान केवल मुस्लिम समुदाय को आहत करने वाला नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सांप्रदायिक सद्भावना के लिए भी एक गंभीर खतरा है.

लॉ कमीशन ने कहा था, हेट स्पीच कोई भी लिखा या बोला हुआ शब्द, इशारा या कोई प्रस्तुति हो सकती है, जिसे देखकर या सुनकर डर पैदा हो या हिंसा को बढ़ावा मिले.

Hate Speech: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को जिक्र करते हुए कहा कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर-दराज के इलाकों से लोग आते थे.