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High Court Judge Appointment: सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई, जज अरविंद मल्होत्रा ने दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति दे दी है.

SUPREME COURT

High Court Judge Appointment: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हालही में सिफारिश की थी, जिसे चुनौती दी गई है.

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बी. मोहना की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रमोशन के लिए केंद्र सरकार को मुझे जूनियर अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है. मैं दायर याचिका पर जल्द सुनवाई चाहते है. जिसपर कोर्ट तैयार हो गया है. यह याचिका धर्मशाला फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज अरविंद मल्होत्रा ने दायर की है.

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तेज़ी पर

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जून 2026 को हुई बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा चिराग भानु सिंह, हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल भूपेश शर्मा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जयसवाल को पद्दोन्नत कर हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है. इन तीनों न्यायिक अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है.

राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति प्रभावित होगी. इससे पहले 2024 में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत दो जिला जजों सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर किया था. दायर याचिका में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में प्रमोशन के लिए नामों की सिफारिश करते समय उनकी योग्यता और वरिष्ठता दोनों का नजरअंदाज किया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2024 में उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से उनके नामों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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