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Hindu Marriage Act

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वर्षीय पति को बड़ी राहत देते हुए पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को देखते हुए आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने रूपसी सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया गया था.