ट्रायल कोर्ट से बरी किए गए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ठोस सबूत जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अकेले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि अभियोजन पक्ष मृत्यु के कारण को स्पष्ट रूप से प्रमाणित न करे.