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दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल संदीप की हत्या 26 सितंबर 2015 को हुई थी. रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र राणा ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष बिना शक आरोपियों का अपराध साबित करने में असफल रहा है.