New Broadcast Bill: यूट्यूबर्स-इंस्टाग्रामर्स समेत ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को अब फॉलो करने होंगे कई नियम, नए कानून में रजिस्ट्रेशन-रेगुलेशन का चक्कर
भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए ब्रॉडकास्ट बिल में कई ऐसे नियम बनाए हैं जो यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स को भी दायरे में लाएंगे. ऑनलाइन क्रिएटर्स को ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उन्हें सेल्फ रेगुलेशन, कंटेंट इवैल्यूएशन तथा ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल से जुड़ना होगा.