सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज की, 1.47 लाख करोड़ रुपये की AGR मांग रखी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपए का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए का भुगतान करना होगा.