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Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वर्षीय पति को बड़ी राहत देते हुए पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को देखते हुए आदेश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला के पास कमाने की क्षमता है, तो उसे अंतरिम भरण-पोषण के लिए पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. कोर्ट ने महिला की भरण-पोषण की याचिका खारिज की.