70 वर्षीय पति को मिली राहत, हाईकोर्ट ने पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से किया इनकार
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वर्षीय पति को बड़ी राहत देते हुए पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को देखते हुए आदेश दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कमाने की क्षमता रखने वाली महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला के पास कमाने की क्षमता है, तो उसे अंतरिम भरण-पोषण के लिए पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. कोर्ट ने महिला की भरण-पोषण की याचिका खारिज की.





