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IPC 376

दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत के केवल 'शारीरिक संबंध' शब्द का उपयोग अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई स्वतंत्र और शिक्षित महिला जानबूझकर किसी विवाहित पुरुष के साथ सहमति से रोमांटिक रिश्ते में रहती है तो इस आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता हैं.