इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यह कहना है कि स्तन पकड़ने और पायजामे का नाड़ा खोलना दुष्कर्म नहीं हैं, पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता की दलील है कि हाल ही में कुछ हाई कोर्ट के जजों ने जिस तरह की टिप्पणी की है. वह ठीक नहीं है इसलिए जिस तरह से अन्य मामलों में दिशा निर्देश जारी किया जाता हैं, उसी तर्ज पर जजों के लिए भी दिशा निर्देश जारी होना चाहिए.





