निर्मला सीतारमण ( फाइल फोटो)
Income Tax Slab: मोदी सरकार ने मिडिल क्साल के टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है सालाना 7.27 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यह बड़ा अपडेट आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से पहले आया है. सीतारमण ने कहा कि सरकार ने नई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग को राहत दी है. केंद्रीय बजट 2023-24 में सालाना 7 लाख रुपये तक की कमाई वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी गई है. हालांकि 7 लाख से कुछ ज्यादा कमाने वालों की आय को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
कर छूट का बढ़ा दायरा
अब वित्त मंत्री ने चिंताओं को दूर करते हुए कर छूट का दायरा बढ़ा दिया है. सीतारमण ने कहा कि 7.27 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि बजट में 7 लाख रुपये तक की आय को छूट देने का फैसला सभी कारकों पर विचार करने के बाद लिया गया है. जब उनकी टीम ने सभी निर्णयों की गणना और विश्लेषण किया, तो यह निष्कर्ष निकला कि 7.27 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी. इसलिए इस आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. कर देनदारी केवल 27,000 रुपये के ब्रेक-ईवन प्वाइंट के साथ 7 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी.
31 जुलाई से पहले करें ITR फाइल, नहीं तो देना होगा जुर्माना
बता दें कि आयकर भरने का समयसीमा 31 जुलाई तय है. अगर आप इस तय वक्त में अपना आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं अगर आप 31 जुलाई तक या उससे पहले अपना टैक्स फाइल कर देते हैं तो आप भारी भरकम जुर्माने से बच सकते हैं. अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर 5 हजार से 10 हजार जुर्माना लगाया जा सकता है.
-भारत एक्सप्रेस
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