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1984 सिख विरोधी दंगा मामला: जगदीश टाइटलर की याचिका पर High Court ने CBI को जारी किया नोटिस

पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ को मार डाला. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई.

jagdish tytler

कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर.

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 29 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा.

Jagdish Tytler ने की ये मांग

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टाइटलर की ओर से पेश वकील से मामले में गवाहों के बयान को रिकॉर्ड पर रखने को कहा है. टाइटलर ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किया था. क्योंकि टाइटलर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.

ट्रायल का सामना करने को तैयार

टाइटलर ने कहा कि वो ट्रायल का सामना करेंगे. राऊज एवेन्यू कोर्ट टाइटलर के खिलाफ 3 अक्टूबर से ट्रायल शुरू करने वाला है. 3 अक्टूबर से गवाहों के बयान दर्ज होंगे. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ IPC की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय किया था. अब हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा का सामना करना पड़ेगा. इस मामले में तीन लोग मारे गए थे.

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एक गवाह ने आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ को मार डाला. इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई. पिछले साल राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने टाइटलर को निर्देश दिया था कि वह न तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और ना ही बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर जाएंगे.

-भारत एक्सप्रेस



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