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Justice Dr. Swarnakanta Sharma

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए पत्नी को आय की कमी या आर्थिक तंगी दर्शाने के लिए अपनी नवीनतम सैलरी सिल्प देना होगा, अन्यथा पत्नी का दावा काल्पनि हो जाता है