मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद उड़ाने की धमकी मामले में 6 महीने की सजा
Explosive Substances Act: पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद उड़ाने की धमकी के मामले में 6 महीने की सजा. दिल्ली कोर्ट ने आईपीसी धारा 506 के तहत दोषी ठहराया.

Explosive Substances Act: पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद उड़ाने की धमकी के मामले में 6 महीने की सजा. दिल्ली कोर्ट ने आईपीसी धारा 506 के तहत दोषी ठहराया.