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Kishor Samrite

Explosive Substances Act: पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद उड़ाने की धमकी के मामले में 6 महीने की सजा. दिल्ली कोर्ट ने आईपीसी धारा 506 के तहत दोषी ठहराया.