दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरंसी धोखाधड़ी मामले में लक्ष्य विज की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस अनीश दयाल ने सीबीआई को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. कोर्ट 14 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा. लक्ष्य विज ने हिरासत से रिहाई की मांग की है.
गिरफ्तारी को अवैध घोषित करे कोर्ट
लक्ष्य विज ने 24 अक्टूबर को सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के आदेश की मांग करते हुए याचिका दायर की है. उन्होंने 24 अक्टूबर को सीबीआई हिरासत और 28 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत सहित सभी कार्रवाई को रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की है. याचिकाकर्ता लक्ष्य विज ने जांच और पूछताछ के उद्देश्य से उनके लिए मजिस्ट्रेट द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी करने के 23 अक्टूबर के आदेश और 24 अक्टूबर के आदेश को भी चुनौती दी है.
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इस आदेश के तहत मजिस्ट्रेट ने सीबीआई को किसी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत से पेश किए जाने के बाद अदालत परिसर में लक्ष्य विज की जांच करने की अनुमति दी थी.
पहले ईडी ने भी गिरफ्तार किया
28 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की पूछताछ के बाद लक्ष्य विज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सीबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में विज को गिरफ्तार किया. इससे पहले उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने कहा था कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि साइबर अपराधियों का एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट मौजूद है, जिसके तहत कमजोर विदेशी नागरिकों को उनके कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करके और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में फंड ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित करके धोखा दिया जाता है.
-भारत एक्सप्रेस
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