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आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने “लैंड फॉर जॉब” भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एफआईआर रद्द करने की उनकी मांग खारिज कर दी गई थी.

बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करने से इनकार किया और पेशी से छूट की मांग की, जिसे स्पेशल जज विशाल गोगने ने स्वीकार किया है.

बिहार की राजनीति में भूचाल! लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्ज तय कर दिए हैं.

लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आरोप तय करने को लेकर होने वाली सुनवाई को 19 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है.

लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट में चार्ज पर 4 दिसंबर को फैसला सुनाएगा. पिछली सुनवाई में स्पेशल न्यायाधीश विशाल गोगने ने सभी पक्षों की जिरह के बाद आरोपी तय करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट में चार्ज पर 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा. पिछली सुनवाई में स्पेशल न्यायाधीश ने सभी पक्षों की जिरह के बाद आरोपी तय करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से जुड़े मशहूर 'लैंड फॉर जॉब्स' मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

ईडी ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चलाया जा सकता है. अगली सुनवाई 23 मई को होगी.

रेलवे में जमीन के बदले नौकरी का यह मामला उस समय का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. आरोप है कि लोगों की जमीन को औने-पौने दाम में अपने नाम लिखवाकर रेलवे में नौकरी दी गई.

Land for Job case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई हुई. इस सुनवाई में सीबीआई ने अंतिम चार्जशीट फाइल करने के लिए और समय की मांग की है.