तीन साल के बच्चे को थप्पड़ मारने के आरोपी शिक्षक पर दर्ज FIR को कोर्ट ने किया रद्द, अदालत ने दी ये दलील
यह घटना वर्ष 2015 की है. कोर्ट ने कहा कि समझौते से दोनों पक्षों के बीच सद्भाव बढ़ेगा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की ओर अग्रसरित करेगा. इस मामले में दोषसिद्धि की संभावना भी कम है.