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जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने प्रोफेसर अलका आचार्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जब परिवार को इलाज के लिए धन की जरूरत हो, तो कोर्ट मूकदर्शक नहीं बना रह सकता. कोर्ट ने पत्नी को पति की चल-अचल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार दिया है.