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Legal Update

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने ट्रंप द्वारा दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है. फैसले में कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है.इस मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत के बारे में बताया कि कोर्ट का ये फैसला राष्ट्रपति की शक्तियों को लिमिट में रखने वाला है.

संभल के बहुचर्चित मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अनुज तोमर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर अदालत पहुंचे। इस मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है और हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन दिन बाद की तारीख तय की है।

संविधान की धारा 143 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. ये फैसला देश भर के गर्वनरों के अधिकारों को लेकर था. जिसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. इन सभी मामलों को लेकर हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने पूर्व उपराज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी से खास बातचीच की, देखें ये खास रिपोर्ट।

सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2014 में दिए गए विवादित बयान से जुड़े मामले में आरोपों की वैधता और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की मांग करते हुए पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है.

दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 को लेकर सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि अधिनियम लागू होने के बाद प्राधिकरण का गठन और नियम-कायदों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

BIKARU CASE ALLAHABAD HIGH COURT: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के सहयोगी बबलू उर्फ बल्लू मुस्लिम की दूसरी जमानत याचिका को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की बरी होने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टालने की मांग पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र की दयनीय तस्वीर पेश करता है.