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राष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-73 के संदर्भ में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी गई. इसमें 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के बाद लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं.