“आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है, ना कभी रहेगा”, मालेगांव विस्फोट मामले पर फैसला आने के बाद सीएम फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है. अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था.
मालेगांव बम ब्लास्ट मामला: आरोपी समीर शरद कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ट्रायल पर लगी रोक
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक सामग्री के विस्फोटक होने से 7 लोगों की मौत हो गई थी।





