दिल्ली हाईकोर्ट ने कमाने की क्षमता रखने वाली महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला के पास कमाने की क्षमता है, तो उसे अंतरिम भरण-पोषण के लिए पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. कोर्ट ने महिला की भरण-पोषण की याचिका खारिज की.