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सुप्रीम कोर्ट ने आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का निर्देश केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चार माह के भीतर नियम बनाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी शिव सेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.