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Minor Girl Abortion

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग को 7 महीने का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि महिला की मर्जी के खिलाफ गर्भ जारी रखना उसकी गरिमा और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. अदालत ने एम्स दिल्ली को सुरक्षित गर्भपात सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अस्पताल के अधीक्षक और मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिया कि नाबालिग पीड़िता का गर्भपात कानून के अनुसार सक्षम डॉक्टरों से कराया जाए.