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Mohammad Tariq Rehman

दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद तारिक रहमान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी, जिनके बैग से 2021 में IGI हवाई अड्डे पर जिंदा कारतूस मिला था. अदालत ने इसे अनजाने में हुई चूक मानते हुए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया.