इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद तारिक रहमान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी, जिनके बैग से 2021 में IGI हवाई अड्डे पर जिंदा कारतूस मिला था. अदालत ने इसे अनजाने में हुई चूक मानते हुए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया.
'कहां जाएं हम?' ममता बनर्जी की पार्टी के नाम और सिंबल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, EC को तय समय सीमा में फैसले का आदेश
Setu Bandhasana: आपने किया कभी ये आसन? इससे मन शांत और रीढ़ होती है मजबूत, जानें इसे करने का सही तरीका
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीबीआई और बरी आरोपियों को नोटिस जारी
कब्जा करने वालों की खैर नहीं! जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिए दो टूक निर्देश, बोले- संवेदनशीलता से हो हर समस्या का समाधान
रांची में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान, भड़की भाजपा तो कांग्रेस ने बताया कर्मों का फल
2000 रुपये से ऊपर के UPI पेमेंट पर चार्ज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, फिलहाल नई व्यवस्था पर रोक से इनकार
जलमग्न हुआ चमत्कारी शिव धाम, कमर तक पानी में भी नहीं डिगी आस्था, मगरमच्छ का खतरा
वकीलों और मुवक्किलों की गोपनीयता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक