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दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद तारिक रहमान के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद तारिक रहमान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी, जिनके बैग से 2021 में IGI हवाई अड्डे पर जिंदा कारतूस मिला था. अदालत ने इसे अनजाने में हुई चूक मानते हुए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दाखिल प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसके बैग से वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान की जांच के दौरान गोला बारूद का एक जिंदा राउंड बरामद हुआ था.

जस्टिस संजीव नरूला ने पाया कि आरोपी मोहम्मद तारिक रहमान को बरामद कारतूस के बारे में पता नही था. यह अनजाने में उसके सामान में रह गया था. लेकिन अदालत ने रहमान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कहा कि उसकी ओर से अधिक सावधानी बरतकर इस स्थिति से बचाया जा सकता था.

कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है, चाहे इरादे कुछ भी हो. आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत याचिकाकर्ता की ओर से चूक का स्वाभाविक परिणाम था. इस स्थिति में आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाता है. साथ ही न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के रूप में याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना उचित समझता है.

रहमान ने कहा था कि उसे अपने आवास के पास गोला बारूद मिला था. वह वाणिज्यिक पायलट बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रशिक्षण ले रहा था. आज उसके पास वाणिज्यिक विमान पायलट लाइसेंस भी है.

ये भी पढ़ें: Terror Funding Case में आरोपी कारोबारी नवल किशोर कपूर की याचिका खारिज: दिल्ली हाई कोर्ट

-भारत एक्सप्रेस 



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