भीड़ का हिस्सा होने पर पुलिस राहगीरों को नही गिरफ्तार कर सकती है- दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमान गेट फैज-ए-इलाही मस्जिद हिंसा मामले में साजिद इकबाल की अग्रिम जमानत पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा होने पर आम लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.





