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NEET Case

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा डेटा विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि असामान्य स्कोर के कारण किसी भी स्थानीय उम्मीदवार को लाभ नहीं मिला है.

सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा है कि अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और सुधारे।