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Neet-UG Exam रद्द करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा, CBI से भी रिपोर्ट तलब

नीट-यूजी परीक्षा में गडबडी मामले की जांच की जिम्मेदारी सरकार ने CBI को सौंप दी थी. इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रवार रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था.

NEET Exam

नीट परीक्षा — प्रतीकात्मक तस्वीर।

Neet-UG Exam scam case: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं और उसे रद्द करने की मांग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी. उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ 22 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी.

खंडपीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं. खंडपीठ ने नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वह स्वयं ये दोनों रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखेंगे.

नीट का प्रश्नपत्र लीक होने का खुलासा सबसे पहले पटना पुलिस ने 5 मई को परीक्षा के दिन ही किया था. शहर के शास्त्री नगर थाने में इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी. बाद में मामला बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया था.

केंद्र सरकार ने 23 जून को मामले की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी. मामले की सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रवार रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था.

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा था कि वे यह बतायें कि क्या पेपर लीक इतने व्यवस्थित तरीके से किया गया था कि पूरी परीक्षा रद्द करनी जरूरी है. खंडपीठ ने कहा था कि यदि जिन मामलों में अनियमितता हुई है, उन्हें अन्य मामलों से अलग साबित नहीं किया जा सका तो पूरी परीक्षा दोबारा आयोजित करनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी मामले में रिपोर्ट तलब की है.

– भारत एक्‍सप्रेस



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