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Neet UG Exam: गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दायर हो रहीं याचिका, अब ED जांच की मांग

नीट यूजी—2024 गड़बड़ी मामले में अभी भी याचिका दायर करने का सिलसिला जारी है. ईडी और सीबीआई सहित अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Neet UG Exam Paper Leak Case: नीट यूजी—2024 गड़बड़ी मामले में अभी भी याचिका दायर करने का सिलसिला जारी है। ईडी और सीबीआई सहित अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। नई याचिका में नीट यूजी मामले की जांच ईडी से कराने की मांग की गई है।

याचिका में आग्रह किया गया है कि ईडी को आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जांच काआदेश दिया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवी एन भट्टी की पीठ कर रही है। बहरहाल, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके अलावा में NEET परीक्षा को दोबारा कराने के साथ-साथ केंद्र सरकार और NTA को परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बरतने, पेपर लीक न होने और परीक्षा के दौरान गलत तरीकों के इस्तेमाल भविष्य न हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाने का निर्देश देने की मांग गई है।

प्रिया की याचिका पर नोटिस जारी

बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली छात्रा प्रिया गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। छात्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके अलावा परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। जबकि प्रिया गुप्ता के पिता को भरोसा है कि आज नहीं तो कल NEET—2024 की परीक्षा जरूर रद्द होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NTA को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 0.01% प्रतिशत भी किसी की खामी पाई गई, तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। कोर्ट ने कहा था कि ये छात्रों की मेहनत का सवाल है, हमें इसका एहसास है कि उन्होंने कैसे तैयारी की है। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई फ्रॉड के जरिए डॉक्टर बन भी जाता है तो कल्पना की जा सकती है कि वो समाज और सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा है।

छात्रों की शिकायत को नज़रअंदाज न करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NTA छात्रों की शिकायत को नज़रअंदाज न करें या उसे अन्यथा न ले, अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उस पर एक्शन लें। एक एजेंसी से उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष नज़र आए।

— भारत एक्सप्रेस



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