नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ एक हुए दिल्ली की निचली अदालतों के वकील, न्यायिक कामकाज ठप करने का फैसला
New Criminal Laws: दिल्ली के निचली अदालतों के वकील नए आपराधिक कानूनों को क्रूर बता रहे हैं. निचली अदालतों के वकील 15 जुलाई को न्यायिक कामकाज ठप करने का फैसला किया है.
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नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था की गई है.
तीन नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होगी।
संसद में पास किए गए तीन आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका Supreme Court ने की खारिज
याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन तीन कानूनों पर संसद में बहस नहीं हुई, क्योंकि विपक्षी सांसद निलंबित थे, उसके बावजूद इन कानूनों को संसद से पास कर दिया गया था.