राजधानी के बाल कल्याण समितियों एवं किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त पदों को 6 सप्ताह में भरने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों को 6 सप्ताह के भीतर भरा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जुलाई 2023 से कार्यात्मक नहीं है. ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में बाल अधिकार पीछे चले गए हैं.