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Patanjali tax case

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की याचिका खारिज करते हुए ₹273.5 करोड़ की CGST बकाया वसूली को वैध ठहराया है और अधिकारियों को GST अधिनियम की धारा 122 के तहत पेनाल्टी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी है.