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अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति देश के खिलाफ नफरत फैलाने और विभिन्न प्रचार माध्यमों से राष्ट्र विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में शामिल थे. उनके खिलाफ प्रथमदृष्टया सबूत मौजूद हैं.