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Physical relationship

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुए रेप के मुकदमे को रद्द करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि जब कोई महिला सहमति से किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो फिर उसे रेप नहीं कहा जा सकता है.