‘आपसी सहमति से बना शारीरिक संबंध रेप नहीं’, मुकदमा रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुए रेप के मुकदमे को रद्द करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि जब कोई महिला सहमति से किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो फिर उसे रेप नहीं कहा जा सकता है.