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POCSO case judgment

दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस में आरोपी की एफआईआर रद्द करते हुए अनोखी सजा सुनाई. दोषी को एक महीने अस्पताल में सेवा और सेना कोष में 50 हजार रुपये दान करने का आदेश दिया गया. कोर्ट ने पीड़िता की निजता और भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया.