दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर को मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से दाखिल रिवीजन पिटीशन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. आतिशी ने पहले ही प्रवीण शंकर कपूर की ओर दाखिल किए गए मानहानि मामले में समन आदेश को चुनौती दी है. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवीण शंकर कपूर से जवाब करने को कहा है. कोर्ट 23 और 24 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा. अगली तारीख पर रिवीजन पिटीशन पर बहस होगी.
बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 28 मई को संज्ञान लिया था. हालांकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नही लिया है.
पार्टी की प्रतिष्ठा को पहुंचा नुकसान
प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ो रूपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाए. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नही है. भाजपा नेता का दावा किया कि इस तरह के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. बता दें कि भाजपा नेता प्रवीण कपूर ने 30 अप्रैल को मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे है.
25 करोड़ रुपये के ऑफर देने का आरोप
16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. बता दें कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है. आतिशी के इन आरोपों को बीजेपी ने सरासर झूठ बताया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था, ताकि दिल्ली सरकार गिराई जा सके.
आबकारी घोटाला मामले में आतिशी का नाम
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि आबकारी घोटाले से लोगों का ध्यान हटाया जा सके. गौरतलब है कि जब आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए थे, तो उसी दौरान उनके सरकारी आवास पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेड मारी थी. लेकिन आतिशी ने आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दिए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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