मकोका और जघन्य अपराध के आरोपों का सामना कर रहे कैदियों को फोन और संचार की सुविधाएं नहीं मिलेंगी: दिल्ली HC
आतंकवाद, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) एवं अन्य जघन्य अपराध के आरोपों का सामना कर रहे कैदियों को टेलीफोन एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार की सुविधाओं के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती: HC





