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सीबीआई ने 30 सितंबर 2005 को इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिनमें तीन — शिव शंकर गुप्ता (तत्कालीन शाखा प्रबंधक, ओआईसीएल, सहरसा), नरेंद्र कुमार मिश्रा और मोहन मिश्रा — मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान ही दिवंगत हो गए.

रोहिणी कोर्ट ने 17 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने कहा कि वह समाज के लिए खतरा है और उसका अपराध जघन्य है.

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 30 दिसंबर 2024 को तेलगी फर्जी स्टांप घोटाले में 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कारावास और 2.5 लाख रुपये के कुल जुर्माने की सजा सुनाई.

Punjab: सिद्धू इस समय 1988 के रोड रेज मामले में पटियाला के सेंट्रल जेल में एक साल कैद की सजा काट रहे हैं.