दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना अपेक्षित प्राधिकरण या लाइसेंस के रेडियोलॉजी उपकरण चलाने वाले सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और अन्य संस्थानों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के रेडियोलॉजिकल उपकरण चलाने वाले अस्पतालों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया.





