रिटायर्ड पुलिसकर्मियों से वेतन वसूली का आदेश रद्द, कोर्ट ने दो माह में 8% ब्याज सहित राशि लौटाने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वेतन निर्धारण में विभागीय गलती के लिए कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने पुलिस कर्मियों से अधिक वेतन की वसूली को गलत मानते हुए आदेश रद्द किया और पहले से वसूल राशि दो माह में 8% ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया.





