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Rajiv Chandrashekhar

याचिका में थरूर पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठे बयान देकर बदनामी की, जिसके तहत चंद्रशेखर 10 करोड़ रुपये का हर्जाना और सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं.

शशि थरूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 3 फरवरी को फैसला सुनाएगा.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "एक बात स्पष्ट है कि हिंडनबर्ग द्वारा सेबी पर किये गये हमले में कांग्रेस गलत उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ एक साझेदार है.

एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मानव या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम अभी भी बहुत अधिक है.