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दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को मानहानि मामले में समन किया जारी, 28 अप्रैल को अगली सुनवाई

याचिका में थरूर पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठे बयान देकर बदनामी की, जिसके तहत चंद्रशेखर 10 करोड़ रुपये का हर्जाना और सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं.

shashi tharoor

शशि थरूर

दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को समन जारी किया है. हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से दायर मानहानि याचिका पर समन जारी किया है. अब संयुक्त रजिस्ट्रार 28 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेंगे. जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने याचिका पर सुनवाई के बाद समन जारी किया है.
बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने थरूर द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयानों को लेकर यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है. याचिका में राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे की पेशकश की थी.
चंद्रशेखर ने थरूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर झूठे बयान देकर उन्हें बदनाम किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व चुनाव के दौरान तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे है, जिसको लेकर राजीव चंद्रशेखर ने थरूर से सार्वजनिक माफी मांगने और 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. चंद्रशेखर ने केरल में एक टीवी साक्षात्कार में शशि थरूर द्वारा लगाए गए आरोपों पर ‘आश्चर्य’ व्यक्त किया था.
भाजपा नेता ने शशि थरूर द्वारा दिए गए लापरवाह बयानों को वापस लेने की भी मांग के अलावा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी. याचिका में कहा गया है कि थरूर ने ये बयान राजीव चंद्रशेखर को नुकसान पहुँचाने के इरादे से दिए हैं. यह इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे इस तरह के अपमानजनक बयानों ने तिरुवनंतपुरम के पूरे ईसाई समुदाय और उसके नेताओं को वोट के बदले पैसे की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर नुकसान पहुँचाया है और उनका अपमान किया है.
-भारत एक्सप्रेस 


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