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मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा-आपके अधिकारी दिवालिया हैं. आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं.