RTI के तहत कोई अधिकारी सिर्फ इसलिए सूचना देने से मना नहीं कर सकता कि मांगी गई जानकारी बहुत बड़ी है: हाईकोर्ट
आरटीआई से जानकारी मांगने वाले ने संबंधित अधिकारी के फैसले को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में चुनौती दी थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और संस्थान से आवेदक की ओर से मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया।