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Rs 1889 crore dispute

दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹1,889 करोड़ के जिंदल आईटीएफ-एनटीपीसी विवाद में विभाजित फैसला दिया. मामला फरक्का थर्मल पावर प्लांट तक आयातित कोयले की ढुलाई से जुड़ी परियोजना में देरी, काम में बदलाव और तय मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित है.