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Safdarjung Hospital

दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो की मांग पर सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सभी मेडिकल रिकॉर्ड मेदांता के विशेषज्ञ पैनल को सौंपने और इलाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं.

सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस हुई. हाई कोर्ट ने तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा.

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जेएनयू छात्र नजीब अहमद ने अस्पताल में इलाज से इनकार किया था और एमएलसी नहीं कराई. नजीब की मां की आपत्ति के बावजूद सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट पर कायम है, कोर्ट अब 9 मई को अगली सुनवाई करेगा.