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Saint Stephens collage

उच्च न्यायालय ने कॉलेज से अगले आदेश तक अल्पसंख्यक कोटा श्रेणी के तहत कोई और सीट आवंटित न करने को कहा था.

न्यायमूर्ति ने ये निर्देश कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें पीजी की अनुपातिक संख्या में सीटें आवंटित करने एवं उसके लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई थी.