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Saint Stephens collage

न्यायमूर्ति ने ये निर्देश कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें पीजी की अनुपातिक संख्या में सीटें आवंटित करने एवं उसके लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई थी.